महराजगंज : निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत नर्सरी से लेकर कक्षा 1 में अलाभित एवं दुर्बल वाले समूह के बच्चे को निजी विद्यालय प्रवेश हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश को निजी विद्यालय दिखा रहे ठेंगा और कह रहे मेरा विद्यालय इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है ये लिख कर दिया है होली क्रास स्कूल नौतनवा महाराज गंज की प्रधानाचार्य ने उनका कहना है मेरा विद्यालय अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत आता है इसलिए मेरे विद्यालय में नहीं हो सकता प्रवेश
SAMAYOJAN, MEMORANDUM, UPPSS : सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया एक
बार फिर विवादों में घिरी, सीडीओ करेंगे जांच, बीएसए से मांगी गई रिपोर्ट
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