नई दिल्ली : यूपी में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हुई खारिज।
नई दिल्ली : यूपी के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली नहीं करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इजाजत दी है कि वह इस मामले में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
शुक्रवार को जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
यूपी के निजी स्कूलों के खिलाफ प्रदेश सरकार को शासनादेश जारी करने के लिए याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि कोरोना काल में निजी स्कूल मासिक फीस वसूली नहीं करें। लेकिन, याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका पैरेंट्स एसोसिएशन ने दायर की थी।
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