हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादले की सूची पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार जारी रखे लेकिन स्थानांतरण सूची को अंतिम रूप न दे।यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिव्या गोस्वामी और जय प्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों की याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में अंतरजनपदीय स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, एडवोकेट सीमांत सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा आदि दर्जनों वकीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है, जो तीन नवंबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने तब तक सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है।याचिकाओं में अंतरजनपदीय स्थानांतरण के तहत पुरुष और महिला अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए तय नियमों और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया कि ये स्थानांतरण वर्ष 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्रावधान यह है कि एक बार जिसने स्थानांतरण ले लिया, वह दोबारा नहीं ले सकता। जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्रावधान था जिसे 2018 में हटा लिया गया। अब 2019 के शासनादेश में फिर वही प्रावधान लागू कर दिया गया। याचिकाओं में कहा गया कि ये नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं मिली, उन्हें दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है। उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही नियमावली में बदलाव करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
GOVERNMENT ORDER, LEAVE, PUBLIC HOLIDAY : वर्ष 2024 के सार्वजनिक अवकाश के
सम्बन्ध में शासनादेश जारी, क्लिक कर देखें।
-
*GOVERNMENT ORDER, LEAVE, PUBLIC HOLIDAY : वर्ष 2024 के सार्वजनिक अवकाश के
सम्बन्ध में शासनादेश जारी, क्लिक कर देखें।*