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देवरिया : यूपी फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे दो प्रधानाध्यापक बर्खास्त, ऐसे खुला मामला

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देवरिया : यूपी फर्जी प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे दो प्रधानाध्यापक बर्खास्त, ऐसे खुला मामला

मानव संपदा पोर्टल पर प्रमाणपत्रों के अपलोड होने के दौरान खुला मामला

बैतालपुर एवं भाटपाररानी के बीईओ को विधिक कार्रवाई का दिया गया निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, देवरिया। देवरिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दूसरे के प्रमाणपत्र पर नौकरी कर रहे दो प्रधानाध्यापकों को बुधवार को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया। मानव संपदा पोर्टल पर प्रमाणपत्र अपलोड होने के दौरान मामले का खुलासा हुआ। जिले में पिछले दो साल के अंदर अब तक 51 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है।बीएसए संतोष कुमार राय ने बताया कि संतकबीरनगर जिले के बघौली शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बाकरगंज में तैनात प्रधानाध्यापक आनंद कुमार सिंह पुत्र स्व.लालबाबू सिंह ने बीते 6 सितंबर को शिकायत की थी।मानव संपदा पोर्टल पर उनकी ओर से अपना डाटा फीड कराने की प्रक्रिया के दौरान पता चला कि पहले से ही उनके नाम का डाटा फीड है। जांच में पता चला कि संबंधित कोड पर सारा डाटा उन्हीं का दिखाई रहा है। शिकायत के आधार पर बैतालपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय बलुहवां में तैनात प्रधानाध्यापक आनंद कुमार सिंह की नियुक्ति से संबंधित समस्त शैक्षिक अभिलेखों की गंभीरता पूर्वक जांच कराई गई। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर नियत समय तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। लेकिन निर्धारित समय तक उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा।  

*प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर जारी किया गया नोटिस*

इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने कूटरचित ढंग से यह प्रमाण पत्र हासिल वह यहां नौकरी कर रहे थे। संबंधित प्रधानाध्यापक पर एमडीएम खाते से भी कूटरचित हस्ताक्षर कर धन निकालने के आरोप की पुष्टि हुई है। इसी तरह भाटपाररानी के प्राथमिक विद्यालय विरमापट्टी में तैनात प्रधानाध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह के प्रमाणपत्रों को मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के उनके ही नाम, पिता का नाम, एक ही जन्मतिथि एवं एक ही विश्वविद्यालय में जनपद श्रावस्ती में एक शिक्षक के तैनाती का पता चला।

इस संबंध में बीएसए श्रावस्ती ने दूरभाष के जरिए बताया तो सुरेंद्र प्रताप सिंह के नियुक्ति से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। संदिग्ध पाए जाने पर इन्हें भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन तय समय में इन्होंने भी अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में इनके भी किसी अन्य के शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर नौकरी करने की पुष्टि हो रही है।

बीएसए संतोष कुमार राय ने बताया कि अध्यापक सेवा नियमावली तथा विभागीय नियमों के तहत इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है। साथ ही संबंधित बीईओ को इन दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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