फरेंदा क्षेत्र के उदितपुर के नेपाली टोला निवासी वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने छह जनवरी 201 को जिला विद्यालय निरीक्षक से दस बिंदुओं पर जन सूचना के तहत जानकारी मांगी थी।
लेकिन तीस दिन बीतने के बाद जानकारी नहीं दी गई। जिस पर बीते एक जुलाई को वीरेंद्र ने राज्य सूचना आयोग को पत्र लिखा और जनसूचना के तहत जानकारी न मिलने की सूचना दी। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद हैदर अब्बास रिजवी ने सूचना न देने पर जिला विद्यालय निरीक्षक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।
साथ ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। निर्देश के बाद भी नहीं जुर्माना भरा गया और नहीं स्पष्टीकरण दिया गया।
जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम व कोषाधिकारी को आदेश दिया कि 25 हजार रुपये अर्थदंड की धनराशि जिला विद्यालय निरीक्षक के वेतन से तीन किस्तों में काटा जाए। साथ ही वाद निस्तारित किया।
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