वित्त एवं लेखाधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
गोरखपुर : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी और सहायक लेखाकार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने एक अध्यापक की शिकायत पर राजघाट के थानेदार को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस लघु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक महिला सहायक अध्यापक ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर की अदालत में अर्जी दाखिल कर लेखा विभाग के अधिकारी और बाबू के खिलाफ शिकायत की है। अध्यापक का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी आलोक राय और सहायक लेखाकार इंद्रहास ने वेतन भुगतान के लिए उनसे 23 अगस्त 2016 को 1.80 लाख रुपये की मांग की थी। रुपये देने में मना करने पर अधिकारियों ने 2013-14 के टीईटी प्रमाण पत्र में कूटरचना के जरिये 2015 अंकित कर दिया। जब इसकी आनलाइन जाच हुई तो पता चला कि 2015 में उनकी जगह संध्या सिंह पुत्री देवदत्त सिंह का नाम दर्ज है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।