लखनऊ : हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने किए कई फैसले, कैबिनेट ने जूनियर बेसिक स्कूल और जूनियर हाईस्कूल की परिभाषा तय की, कक्षा एक से पांच तक जूनियर बेसिक स्कूल और कक्षा छह से आठ तक जूनियर हाईस्कूल स्कूल विशेष
संवाददाता- राज्य मुख्यालय लखनऊ । हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने कई फैसले किए हैं। कैबिनेट ने कक्षा एक से पांच तक जूनियर बेसिक स्कूल और कक्षा छह से आठ तक जूनियर हाईस्कूल पारिभाषित किया है। अभी तक यह पारिभाषित नहीं था। इसलिए हाईकोर्ट में तमाम रिट याचिकाएं दायिर हो रही थीं। इसके लिए यूपी बेसिक शिक्षा एक्ट में संशोधन किया जाएगा। एक्ट में केवल बेसिक शिक्षा पारिभाषित थी। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इसी तरह जूनियर हाईस्कूल पारिभाषित नहीं होने से इनके अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पद भी पारिभाषित नहीं थे। कैबिनेट ने इनके पद पारिभाषित करने के लिए यूपी जूनियर हाईस्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) एक्ट में संशोधन करके पदों को पारिभाषित करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ पदधारकों से प्रतिभूति गारंटी लेने की नियमावली में संशोधन करके इसका पैसा बढ़ाने का फैसला किया है। इसी तरह कैबिनेट के एक अन्य फैसले के तहत अधीनस्थ न्यायालयों में वादों और अपीलों पर ली जाने वाली फीस में वृद्धि कर दी गई है। कुक्कुट काम्पलैक्सों के निर्माण की बची सामग्री नीलाम होगी कैबिनेट ने कुक्कुट पालन के कामप्लैक्सों के निर्माण से बची सामग्री की नीलामी करने का फैसला किया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा पोषित है। प्रदेश में 24 कुक्कुट पालन काम्पलैक्स स्वीकृत हुए थे। जिनमें से कुछ पूरे हो गए और कुछ अधूरे।