गोण्डा : आठ पदों पर 13 शिक्षक भर्ती, वेतन भुगतान को लेकर फंस गया मामला
बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती में खेल खत्म नहीं हो रहा है। अब उर्दू शिक्षक के आठ पदों पर 13 की नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया है। वेतन भुगतान को लेकर मामला फंस गया है। अब अफसर उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
सहायक अध्यापक उर्दू भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 11 अगस्त 1997 के बाद निर्गत मोअल्लिम ए उर्दू प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के आठ पद उच्च न्यायालय के आदेश पर सुरक्षित किए गए थे। इस पर 17 जनवरी 2019 को सचिव के आदेश पर जिला चयन समिति ने न्यूनतम कट ऑफ मेरिट से कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली। तत्कालीन बीएसए ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। बाद में जिला चयन समिति ने आठ मई 2019 को इन आठों शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दिया। उनके स्थान पर शहबानाज अख्तर, मोहम्मद अशफाक, ताज मोहम्मद, सबीहा बानो व अब्दुल हसन की नियुक्ति कर दी गई। जिस पर बर्खास्त अध्यापकों ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ की शरण ली। कोर्ट ने 27 मई 2019 को बीएसए के आठों शिक्षकों के सेवा समाप्ति आदेश को स्थगित करते हुए तैनाती का अंतरिम आदेश दिया। इस पर बीएसए ने सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र लिखा, जिसमें आठ पदों के सापेक्ष 13 की तैनाती को लेकर मार्गदर्शन मांगा। हालांकि शासन से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। इधर कोर्ट की अवमानना से बचने के लिए बीएसए ने संबंधित आठों शिक्षकों को दोबारा 25 नवंबर को कार्यभार ग्रहण करा दिया।
वेतन भुगतान को लेकर फंस गया मामला
बर्खास्त आठों शिक्षकों को दोबारा तैनाती दे दी गई है। उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश पर वेतन का भुगतान किया जाएगा।
मनिराम सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी।
’>>17 जनवरी 2019 को कम मेरिट वाले आठ अभ्यर्थियों की कर ली भर्ती
’>>बाद में निरस्त कर अन्य पांच को किया भर्ती, कोर्ट के आदेश पर आठों फिर तैनात