विसं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश राजेंद्र कुमार तिवारी के खिलाफ अवमानना आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी करार देते हुए सात जनवरी तक सफाई देने का समय दिया है। सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव कोर्ट में हाजिर थे। उन्हें अगली तारीख पर भी हाजिर रहने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीत्रिवेणी संस्कृत महाविद्यालय प्रयागराज की प्रबंध समिति की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अधिवक्ता कुष्मांडेय शाही को सुनकर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए निर्देश दिया जब तक चयन आयोग द्वारा संस्कृत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया व उनके वेतन के निर्धारण के नियम नहीं बन जाता तब तक संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की परिनियमावली के तहत निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्तियां जारी रखी जाए।
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शिक्षकों और छात्रों ने घर-घर जाकर नए नामांकन के लिए किया जागरूक
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