हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राइमरी स्कूलों के लिए 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। शिवम कुमार पांडेय व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ सुनवाई कर रही है।याचिका में भर्ती की गाइड लाइन और इस संबंध में जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का आदेश वर्ष 2019 का ही है। इसके बाद 69 हजार अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी गाइड लाइन में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है जबकि भर्ती के लिए जारी शासनादेश में कहा गया है कि सभी नियमों और शासनादेशों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए।
SAMAYOJAN, MEMORANDUM, UPPSS : सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया एक
बार फिर विवादों में घिरी, सीडीओ करेंगे जांच, बीएसए से मांगी गई रिपोर्ट
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