लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय बलों की बची परीक्षाएं टक्कर विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अंक देने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को जनहित को ध्यान में रखकर 30 जून तक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह अहम आदेश राजधानी के छात्र अनुज निषाद की जनहित याचिका पर दिया। याची ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड की बची परीक्षा कराने के सीबीएसई और आईसीएसई के निर्णय को चुनौती दी थी।
गोरखपुर : श्री दीप साहित्यिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में आज कर्मफल
भावार्थ पुस्तक का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन विद्वत
मनीषियों एवं अतिथियों की उपस्थिति में प्रेस क्लब में हुआ सम्पन्न
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