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प्रयागराज : छुट्टी में भी शिक्षकों को दिया 4 करोड़ परिवहन भत्ता

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प्रयागराज : छुट्टी में भी शिक्षकों को दिया 4 करोड़ परिवहन भत्ता

हिन्दुस्तान टीम,प्रयागराज:इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों का पिछले आठ साल से जून महीने (ग्रीष्मकालीन अवकाश) में शिक्षकों का (परिवहन भत्ता) ट्रांसपोर्ट एलाउंस का भुगतान किया जा रहा है।जून 2012 से अब तक 300 शिक्षकों को इस मद में तकरीबन 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने आपत्ति जताई है। कैग ने पिछले आठ साल में शिक्षकों के खर्च का ब्यौरा इविवि प्रशासन से मांगा है। कुलपति प्रो. आरआर तिवारी के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर हिसाब मांगा है। यदि 10 जुलाई तक जवाब नहीं मिलता है तो वेतन से वसूली की जाएगी।ज्ञात हो कि इविवि के करीब 300 शिक्षकों को विश्वविद्यालय आने-जाने के लिए प्रतिमाह ट्रांसपोर्ट एलाउंस का भुगतान वेतन के साथ किया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय का खुला होना आवश्यक रहता है। जून माह में गर्मी की छुट्टी होने के बावजूद शिक्षकों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस का भुगतान इविवि प्रशासन की ओर से किया जाता रहा है। जानकारों की माने तो प्रतिवर्ष ट्रांसपोर्ट एलाउंस के नाम पर शिक्षकों पर लगभग 50 लाख रुपये का खर्च होता रहा। ऐसे में वर्ष 2012 से अब तक लगभग चार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।कैग आपत्ति दर्ज करते हुए इविवि से जवाब मांगा है कि यदि जून माह में अवकाश रहता है तो लगातार वर्ष 2012 से शिक्षकों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस का भुगतान क्यों किया गया है।इविवि रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने शनिवार को सभी शिक्षकों को नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा गया है कि कौन-कौन शिक्षक अवकाश के दौरान ऑफिस और शोध के काम से इविवि पहुंचे हैं। 10 जुलाई तक वित्त अधिकारी कार्यालय में इसका स्पष्टीकरण देने को कहा है।

*1150 कर्मचारियों के बोनस की होगी वसूली*

इविवि और संबद्ध कॉलेजों के कर्मचारियों को दिए गए बोनस की वसूली के भी आदेश रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल की ओर से दिए गए हैं। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में इविवि और कॉलेज के करीब 1150 कर्मचारियों को बोनस का करीब एक करोड़ 62 लाख रुपये भुगतान किया गया था। वर्ष 2017 में यूजीसी ने बोनस पर रोक लगाते हुए वसूली किए जाने का आदेश जारी किया था। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने भी भुगतान पर ऑडिट आपत्ति की। अब रजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर रिकवरी का आदेश दिया है।

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