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लखनऊ : यूपी 36 हजार 590 चयनित अभ्यर्थियों को इसी महीने मिलेगी नियुक्ति

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लखनऊ : यूपी 36 हजार 590 चयनित अभ्यर्थियों को इसी महीने मिलेगी नियुक्ति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में से शेष रहे 36590 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर नवंबर के अंत या दिसंबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी शुरू की है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति लेकर  चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें सरकार की ओर से एक अवसर और दिया जाएगा।बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 7 जनवरी को सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत (150 में से 97 अंक) और अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत (150 में से 90 अंक) निर्धारित किए थे। शिक्षा मित्रों ने कटऑफ के खिलाफ उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने सरकार के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के समय लागू कटऑफ (सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत) को लागू करने के आदेश दिए। एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ सरकार ने दो जजों वाली खंडपीठ में याचिका दायर की।उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच की खंडपीठ ने 6 मई 2020 को दिए अपने फैसले में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित कटऑफ को सही  कटऑफ को सही ठहराया था। 
परिषद ने अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 2 जून को 67867 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था।उसके बाद कुछ शिक्षा मित्रों ने शिक्षा मित्रों ने कटऑफ के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 जून को शिक्षा मित्रों के लिए 37399 पद रिक्त रखते हुए शेष पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी थी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत 16 अक्तूबर को 31277 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी। बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभाग की ओर से निर्धारित कटऑफ को सही ठहराते हुए शिक्षा मित्रों के लिए रिक्त रखे गए 37399 पदों पर नियुक्ति की देने का आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति देने की तैयारी पूरी है, आयोग की मंजूरी मिलने पर नवंबर के अंतिम सप्ताह तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

*योग्य शिक्षक मिलेंगे*

सहायक अध्यापक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 65 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगने से अब परिषदीय स्कूलों में पहले की तुलना में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होगी। परिषदीय स्कूलों में योग्य युवाओं की नियुक्ति का फायदा डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को भी होगा। ऑपरेशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा में सामने आया है कि बीते वर्षों में नियुक्ति हुए युवाओं ने नवाचार कर ना  केवल स्कूलों की स्थिति में सुधार किया है बल्कि बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा भी दी है। बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि इस फैसले के दूरगामी परिणाम प्राथमिक शिक्षा के लिए सुखद होंगे।

*36590 को मिलेगी नियुक्ति*

69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में से अनुसूचित जाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं।
67867 की वरीयता सूची में से 31277 को नियुक्ति मिल चुकी है।
36590 रिक्त पदों पर अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी।
अनुसूचित जाति के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 36 हजार 590 चयनित अभ्यर्थियों को इसी महीने नियुक्ति दी जाएगी।

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