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इलाहाबाद : सहायक अध्यापकों की चयन सूची की तलब, कुछ अभ्यर्थियों के नाम न आने पर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

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SCIENCE MATH BHARTI, ALLAHABAD HIGHCOURT : सहायक अध्यापकों की चयन सूची की तलब, कुछ अभ्यर्थियों के नाम न आने पर हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित काउंसिलिंग की चयन सूची तलब की है।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से कहा है कि सातों राउंड की काउंसिलिंग की अलग-अलग चयन सूची कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। प्रियंका गुप्ता सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने यह आदेश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने बताया कि गणित-विज्ञान सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए हर जिले में अलग-अलग काउंसिलिंग कराई गई। काउंसिलिंग सात चरणों में आयोजित हुई। इसकी चयन सूची संयुक्त रूप से प्रकाशित हुई। याचीगण ने दूसरे चरण की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। मगर छठवें, सातवें चरण में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के अंक अधिक होने के कारण कट ऑफ मेरिट ऊपर चली गई इससे याचीगण का नाम चयन सूची में नहीं आ सका। अधिवक्ताओं का तर्क था कि नियमानुसार हर चरण की काउंसिलिंग की अलग चयन सूची जारी होनी चाहिए।

कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद से पूछा था कि क्या चरणवार काउंसिलिंग का परिणाम घोषित किया गया है। चयन सूची भी मांगी थी मगर परिषद ने सूची उपलब्ध नहीं कराई। इस बार कोर्ट ने 10 अप्रैल तक प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग का परिणाम देने का आदेश दिया है।

🔴 सातों राउंड की काउंसिलिंग की अलग अलग चयन सूची पेश करें: कोर्ट

🔵 कोर्ट ने 10 अप्रैल को याचिका पर अगली सुनवाई नियत की

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