शैक्षिक योग्यता में छूट ली तो अनारक्षित सीट पर दाखिला कैसे?
जागरण संवाददाता, गोरखपुर : अर्से बाद हुई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा में दाखिले के नियमों को लेकर उलझन बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों वनस्पति विज्ञान व राजनीति शास्त्र विभाग की प्रवेश सूचियों के निरस्त होने के बाद अब आरक्षण नियमों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल है कि जब शोध पात्रता परीक्षा के लिए एससी व एसटी संवर्ग के अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता परास्नातक में न्यूनतम 50 फीसद अंक की रखी गई है और अभ्यर्थी ने इसका लाभ लिया है तो पीएचडी में प्रवेश देते समय उसे शोध पात्रता परीक्षा में उच्च मेरिट होने के आधार पर अनारक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जा सकता है या नहीं? दो विभागों की ओर से इस बाबत नियम स्पष्ट करने की कुलपति से गुजारिश की गई है।
वनस्पति विज्ञान विभाग में ऐसा ही प्रकरण था, जहां घोषित संवर्गवार सूची में अनारक्षित सीटों पर केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया गया था।
आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों ने इसे प्रचलित आरक्षण के सामान्य नियमों के प्रतिकूल बताते हुए खासा हंगामा किया था, जिसके बाद विभाग ने यह सूची वापस ले ली। वहीं अब एक विभाग ने इस बाबत नियम स्पष्ट करने की अपील कुलपति से की है। इस मामले पर अब प्रवेश समिति विचार करेगी।