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लखनऊ : UP TET Exam 2021 किस एक्ट के तहत लागू की जाती है टीईटी की परीक्षा, शायद ही होगी आपको इस बात की जानकारी

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UP TET Exam 2021: किस एक्ट के तहत लागू की जाती है टीईटी की परीक्षा, शायद ही होगी आपको इस बात की जानकारी

Media Solution Initiative Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sat, 16 Oct 2021 11:15 AM IST

सार

UP TET Exam 2021: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी सभी तारीखों का आधिकारिक एलान पहले ही किया जा चुका था। विभाग द्वारा जारी की गई नोटिस के मुताबिक अभ्यर्थी यूपीटेट के लिए 7 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 2021 तक आवेदन कर सकेंगे।
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विस्तार

हर वर्ष उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET Exam 2021) में अपनी किस्मत आजमाते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण इस एग्जाम को आयोजित नहीं किया जा सका था लेकिन जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश की इस अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा में करीब 16 लाख प्रतियोगी उम्मीदवारों ने इस एग्जाम में प्रतिभाग किया था। बता दें कि वे स्टूडेंट्स जो यूपी के जूनियर व प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एलिजिबिल्टी टेस्ट बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। गौरतलब हो कि यूपीटीईटी परीक्षा 2021 की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है जिसके लिए अभ्यर्थी 7 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस एलिजिबिल्टी टेस्ट के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा आधिकारिक तौर पर सभी तारीखों की घोषणा की जा चुकी है, जिसके अनुसार टीईटी के लिए 28 नवंबर को एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में UPTET की पक्की तैयारी करने के लिए तुरंत सफलता डॉट कॉम पर जाकर एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया गया  FREE UPTET Courses & E-Books फ्री कोर्स बैच को ज्वॉइन कर सकते हैं और सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। 

किस एक्ट के तहत आयोजित कराया जाता है ये एग्जाम 


एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2011 के जुलाई महीने में पहली बार नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू किए जाने के बाद पहली बार 12 नवंबर 2011 को यूपी में टीईटी कराया गया था। बताते चलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, राईट टू चिल्ड्रेन टू  फ्री एण्ड कॉम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2000 के अंतर्गत सेक्शन-23 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला उम्मीदवार ही सरकारी विद्यालयों में बतौर शिक्षक के रूप कार्य करने के पात्र माना जाएगा। 

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